शाहगंज /जौनपुर
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को तत्कालीन लेखपाल चकबंदी अधिकारी समेत दो पर कुटरचित धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
खुटहन थाना क्षेत्र के वीरमपुर गांव निवासी (60)वर्षीय हौसिला प्रसाद पुत्र शीतलदीन ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया की खुटहन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी विजय प्रकाश पुत्र चिंतामणी ने शाहगंज में तैनात तत्कालीन लेखपाल चकबंदी अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कुटरचित तरीके से दस्तावेज बनाकर ध्रुवकुमार पुत्र सदाशिव व रविन्द्र नाथ पुत्र शेषनारायन निवासी वीरमपुर के खाता संख्या 298,134,168, 252,263, 300,436, 502 के सभी खातेदार खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। आरोप है कि फसली संख्या 1401 फसली में 1406 उक्त आदेश अक्षरसह आदेश चकबंदी सीओ शाहगंज वाद संख्या 832,835,830, 834,830,833, 831,843, 844,845, 846,847,848,मे 20 जुलाई 2016 को आदेश हुआ कि वीरमपुर आधार वर्ष खाता संख्या 134,298,168, 252,263, 300,436, 502,से सह खातेदार का नाम निरस्त कर तन्हा नाम रसूलपुर गांव निवासी विजय प्रकाश पुत्र चिंतामणी व खाता संख्या 457, 487,पर विजय प्रकाश अभियुक्त नम्बर 1 बनाम अन्य खातेदारों के साथ बतौर सह खातेदार दर्ज हो। यह 19 दिसंबर 2016 को आदेशित किया गया। सम्पूर्ण जमीन पर विजय प्रकाश पुत्र चिंतामणी का नाम दर्ज होने की सूचना मिलते ही सह खातेदार ध्रुवकुमार की तबियत खराब हो गई। जब इसकी पूछताछ करने पीड़ित ने संबंधित लेखपाल व विजय प्रकाश के पास गया तो उन लोगों ने पीड़ित के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पीड़ित ने संबंधित थाना खुटहन को दिया। लेकिन वहां से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया न्यायालय के आदेश पर शाहगंज कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में खुटहन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी विजय प्रकाश पुत्र चिंतामणी व तहसील में तैनात अरुण कुमार विश्वकर्मा तत्कालीन लेखपाल चकबंदी चकबंदी अधिकारी शाहगंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी।
तत्कालीन लेखपाल चकबंदी सहित दो पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
