जौनपुर। उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) जौनपुर से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त जांच आख्या के आधार पर कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने जौनपुर में तैनात वरिष्ठ सहायक गणेश दत्त मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से 22 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, वाहन पंजीयन से संबंधित पत्रावली में केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 47 एवं 48 के तहत अपेक्षित कार्रवाई पूरी करने में अनावश्यक विलंब पाया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वाहन की पंजीयन फीस एवं टैक्स जमा कराने की कार्रवाई वरिष्ठ सहायक गणेश दत्त मिश्रा के जिम्मे थी, लेकिन 19 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक कार्रवाई पूरी नहीं की गई। साथ ही अभिलेखों का अपेक्षित सत्यापन भी नहीं किया गया, जिसके चलते पंजीयन संबंधी कार्रवाई समय से पूरी नहीं हो सकी।
परिवहन विभाग ने इस लापरवाही को शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता, पदेन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा अभिलेखों के उचित सत्यापन में चूक माना है। आदेश में इसे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है।
निलंबन के साथ ही गणेश दत्त मिश्रा के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आदेश में डीटीसी जोन अयोध्या को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश मुख्यालय से संबद्ध रखा गया है।
विभागीय आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जबकि अन्य प्रतिकर भत्तों का भुगतान निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा।
