जौनपुर। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रहीं हैं.जहां हाई कोर्ट में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज नहीं हो सकी.. एमपी एमएलए कोर्ट में आज ज्यादा मुकदमा होने के कारण से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अर्जी टेकअप नहीं हो सकी. धनंजय की अर्जी पर अब होली की छुट्टियों के बाद ही सुनवाई होगी.
बता दें की बीते 6 मार्च को जौनपुर की एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा पर अगर रोक नहीं लगी तो धनंजय सिंह,लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे . जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ धनंजय ने क्रिमिनल अपील दाखिल की है.
अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है. अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है.
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में आज मामले की सुनवाई होनी थी. अदालत ने अगर फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे. 7 साल की सजा होने की वजह से धनंजय सिंह अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है.
अदालत में 6 मार्च को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. 5 मई 2020 में लाइन बाज़ार थाने में अपहरण,रंगदारी जैसे मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी दरार देकर सजा का ऐलान किया गया था.