सीएमओ ने सीएससी मुक्तिगंज का किया औचक निरीक्षण,निरीक्षण में नदारद मिले डेंटल हाईजेनिस्ट और एक स्वीपर,वेतन रोकने का आदेश

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जौनपुर- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 लक्ष्मी सिंह द्वारा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुफ्तीगंज का औचक निरीक्षण किया गया।

                 निरीक्षण के दौरान एक डेंटल हाइजीनिस्ट एवं एक स्वीपर अनुपस्थित पाया गया, जिस पर संबंधित का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण लेने हेतु अधीक्षक को निर्देश दिया गया। अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की कमी थी एवं गंदगी व्याप्त थी, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अत्यंत नाराजगी व्यक्त किया तथा तत्काल साफ-सफाई कराए जाने का निर्देश दिया।

              चिकित्सालय में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता थी तथा चिकित्सकों द्वारा लोगों को आवश्यक दवाई दी जा रही थी। ओपीडी में आए रोगियों की जांच कम हो रही थी जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रोगियों की यथावशक जांच करने का निर्देश दिया।

               मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मुफ्तीगंज के साथ-साथ जनपद के समस्त चिकित्सालयों को निर्देश दिया कि पूर्व में अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मंडल वाराणसी द्वारा दिए गए 20 बिंदुओं के दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराएं। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक चिकित्सालय के मुख्य गेट पर चिकित्सालय का नाम एवं चिकित्सालय के अंदर सभी डिपार्टमेंट के साइन डिस्प्ले होने चाहिए। पार्किंग, साफ-सफाई, रंगाई पुताई, टॉयलेट की सफाई निरंतर होनी चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर भी उपलब्ध होना चाहिए।
 
             मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देशित किया कि ओपीडी में दिखाने आए मरीज में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग लाइन लगवाए तथा मरीजों के बैठने की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी निर्धारित ड्रेस के अनुसार उपलब्ध रहेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण आवश्य कराएं और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लें। चिकित्सालय में सभी उपकरणों, दवाओं एवं पी पी ई किट की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। बेड, चद्दर इत्यादि साफ स्वच्छ होने चाहिए। बिजली एवं प्रकाश के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जनरेटर, इनवर्टर भी होना अनिवार्य है।
 
              मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद के सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि उपरोक्त बिंदुओं का अक्षरशः पालन कराएं जिससे आम जनमानस को गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सके।
[11/06, 5:18 pm] +91 74084 04081: जौनपुर 11 जून, 2024 (सू0वि0)- प्रभारी अधिकारी, लेखन सामग्री ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के आदेश द्वारा पंजीकृत फार्मों/सरकारी संस्थाओं से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कलेक्ट्रेट कार्यालयों एवं न्यायालयों के उपयोगार्थ लेखन सामग्रियों को स्थानीय बाजार से क्रय किये जाने के उद्देश्य से टेण्डर मुहरबन्द लिफाफे में अपने फर्म के पैड पर 18 जून 2024 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह् 02.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है, जिसे नजारत कार्यालय कलेक्ट्रेट, जौनपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो उसी दिन 02.00 बजे अपरान्ह खोला जायेगा। टेण्डर डालने के पूर्व अग्रिम के रुप में मु0 5,000-00 (पाँच हजार) रुपये सदर नजारत, जौनपुर में बन्धक के रुप में जमा करना अनिवार्य है।
               उक्त जमा धनराशि को आलोच्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सामग्री की आपूर्ति में बाधा न पाये जाने पर वापस कर दिया जायेगा। प्रश्नगत लेखन सामग्रियों का विवरण सदर नजारत एवं जनपद के समस्त तहसीलदार के यहाँ उपलब्ध सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। सभी प्रमुख सामग्रियों का नमूना अलग से पैकेट बन्द लिफाफे में अपने फर्म का नाम अंकित कर टेण्डर के साथ ही प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त टेण्डर उपरोक्त तिथि को ही जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर के द्वारा खोला जायेगा। जिलाधिकारी, जौनपुर को यह अधिकार होगा कि बगैर कारण बताये टेण्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते है।

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