
जौनपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) जौनपुर अजीत सिंह ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई विद्यालय बिना वैध परमिट, फिटनेस या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के स्कूल वाहनों का संचालन करते हुए पाया गया तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति भी की जा सकती है।
एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि स्कूल वाहनों का संचालन परिवहन विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। प्रत्येक वाहन के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित योग्यता होना भी जरूरी है।
उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग समय-समय पर स्कूल वाहनों की जांच करेगा। यदि जांच के दौरान किसी वाहन में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो वाहन का चालान करने के साथ-साथ संबंधित विद्यालय के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन अजीत सिंह ने सभी विद्यालय प्रबंधकों से अपील की है कि वे अपने स्कूल वाहनों के सभी अभिलेख अद्यतन रखें तथा केवल पूरी तरह वैध और सुरक्षित वाहनों का ही संचालन करें, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।
