यूपी के शराब का दुकान का कौन लोग कर सकते है आवेदन,#UpNews, #jaunpurnews

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यूपी में शराब की दुकानों की लॉटरी की तारीख का ऐलान,इसमें कौन कौन लोग कर सकते है आवेदन,आपराधिक इतिहास वाले, डिफाॅल्टर, समाज विरोधी तत्व, सरकारी कर्मचारी और पेशेवर लोग भाग नहीं ले पाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 27 फरवरी है और पहला ड्रॉ 6 मार्च को होगा। विभाग ने सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र मांगे हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों की लॉटरी जल्द ही निकलने वाली है। लेकिन इस बार कुछ लोग इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये वो लोग हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है, जो डिफ़ॉल्टर हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर योग्य पेशेवर लोग हैं। ऐसे लोग इस लॉटरी में भाग नहीं ले सकते। पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र के अलावा, आबकारी विभाग चुने गए लोगों से एक लिखित शपथ पत्र भी मांगेगा। इसमें उनकी पूरी जानकारी होगी।

हर बार शराब की दुकानों के आवंटन में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जो लोग पहली बार इस व्यवसाय में कदम रखेंगे, उन्हें सलाह दी गई है कि वे शपथ पत्र के फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ लें। यह शपथ पत्र ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चुने जाने पर जमा करना होगा। आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि शराब की दुकानों के लिए आवेदन करने के लिए बनाए गए पोर्टल पर सभी जरूरी जानकारी और फॉर्मेट उपलब्ध है। आदर्श सिंह ने कहा, “एक इच्छुक व्यक्ति को ई-लॉटरी वेबसाइट पर जाना चाहिए। वहां उसे पता चल जाएगा कि दुकान चलाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज और कागजात चाहिए होंगे।”

अधिकारियों ने आगे बताया कि आवेदकों को संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट भी देखनी चाहिए। इससे उन्हें पता चलेगा कि उनके इलाके में कितनी दुकानें उपलब्ध हैं? उन्हें अधिकृत वेबसाइट के लिंक पर ही जाना चाहिए। आदर्श सिंह ने चेतावनी दी, “साइबर अपराधी भी फिशिंग स्कैम और नकली वेबसाइटों के जरिए लोगों को लालच दे रहे हैं। सावधान रहें।”

अभी उत्तर प्रदेश राज्य में 30,738 लाइसेंसी दुकानें हैं। ये दुकानें शराब और भांग के शौकीनों की जरूरतें पूरी करती हैं। 1 अप्रैल से राज्य में 27,308 खुदरा दुकानें होंगी। आबकारी विभाग एक नई नीति लेकर आया है। इसका उद्देश्य एक ही दुकान से ज्यादा लोगों को शराब उपलब्ध कराना है। पहली बार समग्र लाइसेंस शुरू करते हुए, विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 से IMFL और बीयर की दुकानों को एक में मिला रहा है।

विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष में लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने के लिए राज्य भर में 16,052 देशी शराब, 9,362 समग्र, 1,459 भांग और 435 मॉडल दुकानें शुरू की हैं। वर्तमान में 16,041 देशी शराब, 6,563 IMFL, 5,970 बीयर और 1,729 भांग की दुकानें चल रही हैं, जबकि मॉडल दुकानों (435) की संख्या समान रहेगी।

इन्हें नहीं मिलेगी लॉटरी में हिस्सा लेने की अनुमति
विभाग डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सरकारी कर्मचारी जैसे पेशेवरों को लॉटरी में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। पहले भी ऐसा ही होता रहा है। एक अधिकारी ने कारण बताते हुए कहा, “पेशेवरों को कई कारणों से लॉटरी में भाग लेने से हतोत्साहित किया जाता है। उन्हें नियंत्रित करने वाली परिषदें और बोर्ड उन्हें ऐसी गतिविधियों से रोकते हैं। पेशेवरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए हितों के टकराव की भी संभावना होती है।”

जिन्हें लाइसेंस मिलेगा, उन्हें शपथ लेनी होगी कि खुदरा दुकानों को चलाने वाले कर्मचारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वे किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं। दुकानों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी तय की गई है, जबकि पहला ड्रॉ 6 मार्च को होगा। यानी, 27 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं और 6 मार्च को पहला ड्रॉ निकलेगा।

साभार NBT

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