जौनपुर – मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद जौनपुर में संचालित समस्त निजी चिकित्सालयों/ नर्सिंगहोम / क्लीनिक इत्यादि के संचालकों को अवगत कराया है कि अगर आपका अस्पताल बेसमेंट में संचालित किया जा रहा है तो 29 अक्टूबर 2025 तक किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट को बन्द करते हुये इसकी सूचना शपथ पत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर के कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर यदि चिकित्सकीय कार्य बेसमेंट में संचालित होते पाया जाता है तो बिना सुनवाई का अवसर दिये चिकित्सालय / नर्सिंगहोम / क्लीनिक इत्यादि को सील कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।
स्वास्थ्य विभाग ने दिया 29 अक्टूबर तक जिले के सभी बेसमेंट में चल रहे अस्पताल के लिए दिया अल्टीमेटम नहीं जाना पड़ सकता है जेल-Dr.लक्ष्मी सिंह सीएमओ,#jaunpurnews
